Slider

LATEST NEWS
Loading Latest News...

50 हजार का कर्ज चुकाने के बाद भी मांगे डेढ़ लाख रुपये, प्रताड़ना की शिकायत पर केस

ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर से दबाव बनाने का आरोप, पुलिस ने नकदी और दस्तावेज किए जब्त

दुर्ग। TODAY छत्तीसगढ़  /  ब्याज पर रकम देने के बाद कथित तौर पर मनमाने तरीके से वसूली करने, अतिरिक्त पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दुर्ग की वैशालीनगर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जुड़ी तलाशी के दौरान कुल 3,79,900 रुपये नकद, ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42), निवासी कोहका, थाना सुपेला और ज्योति निरंजन (27), निवासी श्रमिक नगर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग के रूप में हुई है।

डेढ़ लाख और मांगने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2024 में उन्होंने 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर भी दिया था।

प्रार्थिया का आरोप है कि उन्होंने हर सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए। इसके बावजूद उनसे अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। भुगतान में देरी होने पर गाली-गलौज करने और उन्हें व उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

अधिक रकम वसूलने का आरोप

शिकायत के अनुसार, पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। उन्होंने हर सप्ताह पांच हजार रुपये के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1.40 लाख रुपये चुकाए थे। इसके बाद भी उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।

नकदी, डायरी और ब्लैंक चेक जब्त

वैशालीनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 402/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, तलाशी और विवेचना के दौरान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावा सीमा यादव के मकान की तलाशी में करीब 2.80 लाख रुपये मिले। इस तरह कुल 3,79,900 रुपये नकद जब्त किए गए। पुलिस ने ब्याज के हिसाब-किताब से संबंधित डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए हैं।

पहले भी मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ थाना सुपेला में पहले भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत दो मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं।

वैशालीनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही थी।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति ब्याज के नाम पर अनुचित रकम मांगता है, धमकी देता है या ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर के जरिए दबाव बनाता है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने ब्याज के लेन-देन से जुड़ी रसीदें, दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी सलाह दी है।

© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com
TODAY छत्तीसगढ़
लाइव मार्केट & सराफा