TODAY छत्तीसगढ़ / राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ़्तार किया है. इनके पास से गांजा, प्रतिबंधित टैबलेट्स, कफ़ सिरप और नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित क़ीमत क़रीब 10.70 लाख रुपये बताई गई है.
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 30 जून को पकड़े गए उत्तर प्रदेश के एक तस्कर से पूछताछ (बैकवर्ड लिंक जांच) के आधार पर की गई है. गिरफ़्तार किए गए चार अभियुक्तों में से एक को पहले ही एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत 20 साल की सज़ा हो चुकी है और वह फ़िलहाल ज़मानत पर बाहर था.
पिछली गिरफ़्तारी से मिले थे सुराग़
रायपुर कमिश्नरेट से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़, गंज थाना क्षेत्र में 30 जून को उत्तर प्रदेश (मेरठ) के रहने वाले 19 वर्षीय अभिषेक कुमार को 10.710 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था.
पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह यह गांजा ओडिशा से लेकर आया था. उसने पुलिस को अपने उन सप्लायर्स की जानकारी दी, जिनसे उसने यह खेप ली थी. इसी सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (ACCU), एंटी नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स (ANTF) और गंज थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की.
जाल बिछाकर की गई गिरफ़्तारी
पुलिस टीम को ख़ुफ़िया जानकारी मिली कि गिरोह के कुछ सदस्य नशीले पदार्थों की एक और खेप लेकर ख़ुद रायपुर आने वाले हैं.
सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीक़े से घेराबंदी की और चार संदिग्धों को गिरफ़्तार कर लिया. जब उनके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सामग्री मिली.
क्या-क्या हुआ ज़ब्त:
3 किलोग्राम गांजा
2,000 नाइट्रोटेन (Nitroten) टैबलेट
30 कोडीन (Codeine) सिरप की बोतलें
290 पेंटाजोसीन (Pentazocine) इंजेक्शन
300 सिरिंज और 3,100 रुपये नक़द
ज़मानत पर रिहा अभियुक्त फिर चला रहा था नेटवर्क
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ़्तार किया गया मुख्य अभियुक्त किशोर साहू (37 वर्ष, निवासी- खरियार रोड, ओडिशा) एक आदतन अपराधी है.
महासमुंद ज़िले के खल्लारी थाने में उसके ख़िलाफ़ पहले से एनडीपीएस एक्ट का मुक़दमा दर्ज़ है, जिसमें उसे अदालत द्वारा 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है. वर्तमान में वह उच्च न्यायालय (High Court) से ज़मानत पर रिहा था और बाहर आकर दोबारा इसी अवैध कारोबार में शामिल हो गया था.
गिरफ़्तार अन्य अभियुक्त:
अजय विश्वकर्मा (19 वर्ष), निवासी- नयापारा, ज़िला महासमुंद.
शुभम साहू उर्फ़ बऊ (25 वर्ष), निवासी- नयापारा, ज़िला महासमुंद.
प्रिंस प्रजापति (21 वर्ष), निवासी- सरदना, ज़िला मेरठ (उत्तर प्रदेश).
गंज थाना पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह प्रतिबंधित दवाइयां किन राज्यों से लाई जा रही थीं और इन्हें कहां खपाया जाना था.

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