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घर बुलाकर नशीली शराब पिलाई, फिर बना लिया अश्लील वीडियो

मोबाइल चैट और बैंक ट्रांज़ैक्शन की जांच के बाद की गिरफ़्तारी, पीड़ित से लिए गए थे क़रीब 2.17 लाख रुपये

TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ़्तार किया है.

पुलिस के अनुसार, इन महिलाओं पर एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है.

क्या है पूरा मामला?

रायपुर कमिश्नरेट (North Zone) से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़, पीड़ित व्यक्ति ने गुढ़ियारी थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज़ कराई थी.

  • नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप: शिकायत के अनुसार, पीड़ित को उसकी एक परिचित महिला ने अपने घर बुलाया था. वहां एक अन्य महिला भी मौजूद थी. आरोप है कि दोनों ने मिलकर पीड़ित को शराब में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया.

  • आपत्तिजनक वीडियो: जब पीड़ित अचेत हो गया, तो महिलाओं ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें (Photos) और वीडियो बना लिए.

  • धमकी और वसूली: इसके बाद महिलाओं ने पीड़ित को धमकी दी कि यदि उसने पैसे नहीं दिए, तो वे यह वीडियो उसके परिवार वालों को भेज देंगी और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देंगी. पुलिस के मुताबिक़, ब्लैकमेल करते हुए महिलाओं ने अलग-अलग तारीख़ों पर 'फ़ोन-पे' (UPI) के ज़रिए पीड़ित से क़रीब 2 लाख 17 हज़ार (2,17,000) रुपये वसूल लिए.

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ़्तारी

लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस की शरण ली. डीसीपी (नॉर्थ ज़ोन) मयंक गुर्जर के निर्देश पर गुढ़ियारी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की.

पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित के मोबाइल की चैट, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और यूपीआई (UPI) डिटेल्स को खंगाला. इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से वसूली की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों महिला अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया.

  • पुलिस की कार्रवाई: गुढ़ियारी पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2) और 3(5) के तहत मुक़दमा (अपराध क्रमांक 265/2026) दर्ज़ किया है.

  • पुलिस ने अभियुक्त महिलाओं के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए हैं और दोनों को न्यायिक हिरासत (रिमांड) पर जेल भेज दिया गया है.

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