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प्रतिबंध के बावजूद चल रहे बोरवेल खनन को कराया बंद, दो वाहन जब्त

अवैध नलकूप खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  / जिले में नलकूप खनन पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज ग्राम घुटकू, पटवारी हल्का क्रमांक-59, निरीक्षक मंडल -गनियारी, उप तहसील गनियारी में अवैध रूप से कराए जा रहे नलकूप खनन पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य तत्काल बंद कराया तथा खनन में लगे दो वाहनों को जब्त कर थाना कोनी के सुपुर्द किया।

        नायब तहसीलदार ओमप्रकाश चन्द्रवंशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुंजराम पिता रामफल द्वारा अपनी माता महेतरीन पिता बाबूलाल के नाम दर्ज ग्राम घुटकू स्थित भूमि, खसरा नंबर 439 पर जिला प्रशासन द्वारा लागू प्रतिबंध के बावजूद बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन कराया जा रहा था। मौके पर नायब तहसीलदार, उप तहसील गनियारी द्वारा अनावेदक एवं खनन कार्य में लगे कर्मचारियों से अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु कोई वैध अनुमति अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर के आदेश के पालन में नायब तहसीलदार ने तत्काल अवैध नलकूप खनन कार्य बंद कराया तथा खनन कार्य में प्रयुक्त वाहन क्रमांक CG 10 M 2700 (चालक मुकेश कुमार विश्वकर्मा, निवासी कुई कुकदूर, पंडरिया) एवं वाहन क्रमांक CG 10 BD 9621 (चालक चैनसिंह, निवासी डिंडोरी, मध्यप्रदेश) को मौके पर जब्त कर थाना प्रभारी कोनी के सुपुर्द किया।कार्रवाई के दौरान पिंटू निर्मलकर, लालसिंह, रमेशदास, आनंद, संबंधित हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नलकूप खनन पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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