दुर्ग: TODAY छत्तीसगढ़ / जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चापड़ बरामद किया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के अनुसार, शनिवार को सूचना मिली कि चंद्रा-मौर्या चौक के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार लोहे का चापड़ लेकर उसे लहराते हुए राहगीरों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही सुपेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
चापड़ जब्त, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राम सुखम पाल (57) निवासी कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी, होटल लोटस के पीछे, थाना सुपेला, जिला दुर्ग बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 500 रुपये कीमत का एक धारदार लोहे का चापड़ बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 947/2026 दर्ज कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने लोगों से की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अंबर भारद्वाज, प्रधान आरक्षक उपेंद्र सिंह और आरक्षक योगेंद्र बिलौने की प्रमुख भूमिका रही।
नोट: यह खबर दुर्ग पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

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