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झूठी पहचान, जंगल और दिव्यांग युवती से दुष्कर्म... कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

एफएसएल रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच बनीं मजबूत कड़ी

जशपुर जिले के कुनकुरी में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रभावी अभियोजन के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा और अर्थदंड भी लगाया।

जशपुर।  TODAY छत्तीसगढ़  /  कुनकुरी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, कुनकुरी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी अब्दुल हमीद (28) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

अभियोजन के अनुसार, 18 सितंबर 2023 की सुबह पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। लौटते समय आरोपी ने झूठी पहचान बताकर उसे अपने झांसे में लिया और मोटरसाइकिल से सुनसान जंगल में ले गया। वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। बाद में पीड़िता ने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद कुनकुरी थाने में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। पीड़िता और आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, न्यायालय में पीड़िता के बयान और एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर अदालत में पेश किए गए।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 419 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

जशपुर के डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं, बालिकाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जशपुर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और वैज्ञानिक विवेचना के साथ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।

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