TODAY छत्तीसगढ़ / रायगढ़ पुलिस ने 'अभियान संवेदना' के तहत कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ वर्षों तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
Zero FIR के आधार पर दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना से प्राप्त Zero FIR की अपराध डायरी विवेचना के लिए धरमजयगढ़ थाने को भेजी गई थी।
22 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ में किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता (30) से उसकी पहचान हुई थी। शिकायत के अनुसार, उस समय वह नाबालिग थी और आरोपी ने प्रेम व शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।
वर्षों तक शादी का भरोसा देने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान आरोपी ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह कथित तौर पर पीड़िता के संपर्क में रहा और उससे शादी करने का भरोसा देता रहा।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपी आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था।
POCSO और BNS के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा POCSO Act की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई जारी
रायगढ़ पुलिस ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोट: यह समाचार रायगढ़ पुलिस की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपों का अंतिम परीक्षण न्यायालय में विचारण और जांच पूरी होने के बाद होगा।

.jpeg)