रायगढ़। TODAY छत्तीसगढ़ / जिले में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर लगाम कसने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में 'अभियान संवेदना' चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस महिला संबंधी शिकायतों और लैंगिक अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ के महिला थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
शादी का झांसा देकर किया शोषण, अश्लील वीडियो से करता रहा ब्लैकमेल
पहले मामले में 16 वर्षीय एक नाबालिग के पिता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ढिमरापुर निवासी 25 वर्षीय आरोपी विकास नामदेव का पीड़िता के घर आना-जाना था। परिवार के बीच यह बात तय हुई थी कि बालिग होने पर दोनों की शादी करा दी जाएगी। इसी का फायदा उठाकर मार्च 2024 में विकास ने नाबालिग को अपने घर ले जाकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार विवाह का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने पीड़िता की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने प्रभाव में रखने लगा।
तंग आकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित एक्शन लिया और धारा 65(1) बीएनएस तथा 4 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला (अपराध क्रमांक 55/2026) दर्ज कर आरोपी विकास को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अपराध कुबूल करने के बाद उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
आधी रात घर से अगवा कर 15 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी
दुष्कर्म का दूसरा मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है। यहां 2 जून 2026 की रात 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ सो रही थी। देर रात जब मां की आंख खुली तो बेटी बिस्तर से गायब मिली। परिजनों ने रातभर आसपास तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह किशोरी 26 वर्षीय आरोपी अभिनेश चौहान के घर पर बदहवास हालत में मिली।
पीड़िता ने परिजनों को बताया कि रात करीब 11:30 बजे अभिनेश उसे जबरन अपने घर ले गया था और कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सहमे हुए परिवार ने सलाह-मशविरा करने के बाद 5 जून को महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने तत्परता दिखाते हुए धारा 137(2), 65(1) बीएनएस के तहत अपराध (क्रमांक 56/2026) दर्ज कर आरोपी अभिनेश चौहान को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 'अभियान संवेदना' के तहत महिला संबंधी अपराधों में इसी तरह प्राथमिकता के आधार पर कठोर और त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रहेगी।

