TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर शहर की तोरवा पुलिस ने एक 34 वर्षीय युवक को गिरफ़्तार किया है. उस पर एक युवती को शादी का झूठा भरोसा देकर कथित तौर पर यौन संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप है.
पुलिस के मुताबिक़, गिरफ़्तार किए गए अभियुक्त का नाम सूरज यादव है, जो सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर (पानी टंकी के पास) का रहने वाला है. अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
तोरवा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 19 जून 2026 को एक युवती ने थाने में आकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले साल जून (2025) में उसकी पहचान सूरज यादव से हुई थी. आरोप है कि मेलजोल और बातचीत बढ़ने के दौरान सूरज ने युवती को शादी करने का भरोसा दिलाया. शिकायत के मुताबिक़, शादी के इसी वादे के तहत अभियुक्त ने युवती के साथ लगातार कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसने विवाह करने से साफ़ इनकार कर दिया.
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तोरवा पुलिस ने नए आपराधिक क़ानून 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 69 (शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक़, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अभियुक्त की तलाश की और 20 जून को सूरज यादव को गिरफ़्तार कर लिया. काग़ज़ी क़ानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर ज़िले में लगातार सख़्त कार्रवाई की जा रही है.
