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Chhattisgarh: बिलासपुर में नशे के कारोबारियों को सज़ा, 10 आरोपी दोषी करार


 TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर, 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें अलग-अलग मामलों में कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। 

किन्हें मिली सज़ा -  अदालत के आदेश के मुताबिक—

अजीत साहू, घनश्याम साहू, जोगनी कुर्रे, अक्षय कुर्रे, मनीषा टंडन और मोहम्मद जाहिद को 15 साल का कठोर कारावास। छोटू उर्फ अख्तर को 10 साल का कठोर कारावास। प्रमोद ध्रुव, अजय वर्मा और मुकेश साहू को 4 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। 

पुलिस अधिकारियों को सम्मान - 

इन मामलों की विवेचना करने और आरोपियों को दोषी साबित कराने में अहम भूमिका निभाने वाले छह पुलिसकर्मियों उपनिरीक्षक अमृत साहू, उपनिरीक्षक अवधेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक चन्द्रकांत डहरिया, सहायक उपनिरीक्षक राजेशधर दीवान, आरक्षक मनोज साहू और आरक्षक बृजनंदन साहू को बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिए गए।

इस ख़ास मौके पर एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि इन प्रशस्तियों को संबंधित विवेचकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने इसे पुलिस विभाग के लिए "प्रेरणादायक" करार दिया।

क्या संदेश गया ?

पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ा संदेश है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर सज़ा और विवेचकों का सम्मान समाज को यह दिखाता है कि नशे के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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