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नशीले इंजेक्शन तस्करी के दो आरोपी 15-15 साल की सजा और भारी जुर्माने से दंडित


 TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर, 30 सितम्बर। नशीले इंजेक्शन की तस्करी के एक गंभीर मामले में विशेष अदालत ने आज दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों अजीत साहू और घनश्याम साहू (निवासी – अनूपपुर) को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.5-1.5 लाख रुपये का अर्थदंड भरने की सजा दी है।

यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास कार्रवाई करते हुए 75 नशीले इंजेक्शन जब्त किए थे। इसी आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू ने की थी। निर्णायक साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने उपनिरीक्षक अमृत साहू की उत्कृष्ट विवेचना की सराहना करते हुए उन्हें नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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