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CHHATTISGARH HIGH COURT : चारागाह जमीन पर कॉलेज भवन निर्माण, जनहित याचिका खारिज

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  बालोद जिले के ग्राम भालूकोन्हा भरदाकला में चारागाह जमीन पर कॉलेज भवन निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित फोरम में अपील करने की छूट दी है। उस पर 5,000 रुपये की कास्ट भी लगाई है

भालूकोन्हा, भरदाकला के द्रोण कुमार साहू ने इस याचिका के माध्यम से गांव में चारागाह की जमीन पर शासकीय महाविद्यालय भवन के निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर मौजूद चारागाह और जंगल को नष्ट करने के बजाय, कॉलेज को गांव की अन्य खाली बंजर भूमि पर बनाया जा सकता है। इससे पहले रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। राजस्व मंडल ने भी अपील को निरस्त कर दिया था। इसके बाद पीआईएल के माध्यम से यह मुद्दा हाईकोर्ट में लाया गया। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद तथ्यों के आधार पर याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उचित फोरम में अपील करने की अनुमति दी। 


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