Slider

बिलासपुर हाईकोर्ट : मैग्नेटो मॉल तालाब पर बना, राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस

TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर /  शहर के रामा ग्रुप के मैग्नेटो माल को तालाब पर बना दिए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर पालिक निगम बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

बिलासपुर शहर के व्यापार विहार क्षेत्र में तालाब को पाटकर बनाये गए रामा मैग्नेटो मॉल का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में है। उस मामले में लगी याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त नजर आया,  याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने छत्तीसगढ़ शासन और नगर निगम बिलासपुर से जवाब तालाब किया है। हाईकोर्ट ने जारी नोटिस में दो सप्ताह के भीतर मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। 

आपको बता दें कि राजनीतिक रसूख वाले एक बड़े ग्रुप ने बिलासपुर में मैग्नेटो माल बनाने के लिए एक बड़े से तालाब को पाट दिया। इस मामले में रोहित राठौर ने बिलासपुर हाईकोर्ट में यचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्माण नही किया जा सकता न उसके स्वरूप को बिगड़ा जा सकता है। जबकि रामा मैग्नेटो माल की नीव तालाब को पाटकर रखी गई। याचिका में ये भी बताया गया है कि तालाब पाट दिए जाने से इलाके का वाटर लेबल नीचे चला गया है। नैसर्गिक स्रोत को पाट कर माल बना दिया गया जो गलत है। जलस्रोत जनउपयोगी और जनहित के लिये होता है। 

© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com