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Sunday Unlocked : अब दोपहर 2 की बजाय रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकाने, कलेक्टर का नया फरमान

TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी करते हुए रायपुर में अब आम दिनों के साथ-साथ संडे के लॉकडाउन के समय में बदलाव किया गया है। राजधानी रायपुर के शहर सीमा क्षेत्र में अब शाम 7 की जगह रात 8 बजे तक दुकाने खुली रहेंगी। रविवार के अनलॉक की पाबंदी हटा ली गई है। अब रायपुर शहर में रविवार को दोपहर 2 बजे की बजाय रात 8 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी । 

करीब दो सप्ताह पहले रायपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दुकानें खोलने बंद करने की गाइडलाइन जारी की थी जिसके अनुसार शाम 6 बजे की सीमा को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक किया गया था। आज एक बार फिर से बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार ने एक घंटे की छूट और दी है। नए आदेश में रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन रहेगा जिसका पालन प्रशासन सख्ती से करवाएगा । नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी। 

इन पर प्रतिबंध - 

सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा

सभी रिसोर्ट, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।

रायपुर शहर के स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।

सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे।

 रायपुर शहर में जिन्हें छूट मिली - 

सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे।

शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे।

रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा। सीटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे।

जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे।

पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी।

लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे।

दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।


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