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4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दोषी टेक्सी चालक को आजीवन कारावास

 TODAY छत्तीसगढ़  / दुर्ग / जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग ने आज दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के भिलाई में तीन वर्ष पहले हुए, चार वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की  न्यायाधीश डा0 ममता भोजवानी ने यह फैसला सुनाया है। वकील कमल किशोर वर्मा ने बताया कि इस मामले में शामिल आरोपी किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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इस घटनाक्रम के मामले में हासिल जानकारी के मुताबिक भिलाई में रहने वाली एक महिला अपनी चार वर्ष की बच्ची के साथ रहती थी। पड़ोस में ही किशोर कुमार उर्फ छोटू भारद्वाज भी रहता था, जो कि टैक्सी चलाने का काम करता था। आरोपी छोटू भारद्वाज 26 जून 2018 को खव्वा खिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष सारे दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किये। 

                                              
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