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Covid lockdown news live : हॉटल, बार, रेस्टोरेंट समेत तमाम दुकानों को और संस्थानों को खोलने की छूट


TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  छत्तीसगढ़ शासन ने आज एक आदेश निकालकर कई जिलों को लॉकडाउन की कुछ शर्तों से छूट दी है लेकिन यह स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है इसमें मुख्यतः रायगढ़, जाजगीर और सूरजपुर जिले आ रहे हैं, वहा पर 24 मई को जारी आदेश की सभी शर्ते लागू रहेंगी। इन जिलों में लाकडाउन में छोटी-मोटी रिवायतें दी जाएंगी लेकिन किसी भी हालत में जिन दुकानों को खोलने की छूट मिली हुई है उन्हें 6 बजे तक बंद करना ही होगा। शाम 6 से अगली सुबह तक यह तमाम दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस को दिन भर काम करने की पूरी छूट भी रहेगी। आज के इस आदेश में राज्य शासन ने उन जिलों के बारे में अलग से व्यवस्था दी है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है।
शासन ने कहा है कि ऐसे जिलों में तमाम दुकानों को और संस्थानों को खोलने की छूट दी जा रही है लेकिन सिनेमा हॉल और थिएटर, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, ग्रुप गैदरिंग की जगहें जैसे कि जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब का किनारा यह नहीं खुलेंगे। इसके अलावा शहरों में खाने-पीने की जो चौपाटी है ऐसी जगह भी नहीं खुलेंगे। ऐसे जिलों के लिए भी शासन ने यह व्यवस्था दी है कि वहां सारी दुकाने और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे लेकिन शाम 6 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। शाम 6 बजे बंद होने की इस शर्त से होटल रेस्त्रां क्लब और बार को छूट दी गई है वह 10 बजे तक काम कर सकेंगे और वहां पर बैठने की क्षमता से आधे लोग यहीं बैठाये जा सकेंगे। शासन ने इस आदेश में आगे कहा है की इतवार को सभी जिलों में अगले आदेश तक पूरी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है वहां पर शादियों की दावत और दूसरी पार्टियों की छूट होटलों और विवाह स्थलों पर दी जा सकेगी शर्त यही रहेगी कि वहां पर सभागृह की क्षमता के 50 फीसदी लोग या अधिकतम 50 लोग ही रह सकेंगे इससे ज्यादा लोगों को किसी भी हालत में वहां नहीं रखा जाएगा।
शासन ने आगे कहा है कि सभी जिलों में खाने पीने के सामान पैक करा कर लेकर जाना और घरों में डिलीवरी देने को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि संक्रमण के फैलने को कम रखा जा सके। शासन ने यह भी कहा है कि सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी। आज के इस आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी तरह के जुलूस या लोगों की किसी भी तरह की भीड़ कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक खेल संबंधी वा राजनीति का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
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