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ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के दस्तावेज 31 दिसंबर तक वैध

TODAY छत्तीसगढ़  / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और मोटर वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। पहले दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस वर्ष के अंत तक विस्तार दे दिया गया है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें -
बयान में कहा गया है, "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।"
मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।
प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2020 तक वैध मानें।(IANS)
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