[TODAY छत्तीसगढ़] / राज्य के बेरोजगारों और छात्रों के लिए यह खबर एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए भी लागू कर दिया गया है। हालांकि इसका लाभ अभी छत्तीसगढ़ में नौकरी व संस्थानों में दाखिले के लिए नहीं मिलेगा। आरक्षण का ये लाभ केंद्रीय नियुक्तियों व संस्थानों में लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परिपत्र जारी कर दिया गया है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ को जारी परिपत्र में सरकार ने निर्देशित किया है साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है, जो आय व संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को गरीब व निर्धन सवर्णों के लिए नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया गया है।