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   [TODAY छत्तीसगढ़ ] /  मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को जमानत मिल गयी है। इससे पहले सोमवार को जमानत की अर्जी दायर नहीं करने के बाद उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। सेक्स सीडी मामले में सीबीआई ने भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया था। भूपेश बघेल ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, जिसकी वजह से ना उन्होंने वकील नियुक्त किया है और ना ही बेल के लिए अप्लाई किया है। भूपेश बघेल को एक लाख मुचलके पर रिहा किया गया है। सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल को कहा है कि भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते है।
भूपेश बघेल को जमानत मिलने के बाद कुछ देर बाद वो जेल से रिहा हो सकते हैं। जेल से रिहा होने के बाद वो रैली के शक्ल में सीधे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे। इससे पहले आज दोपहर ही जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भूपेश बघेल की जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में सभी आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है। इससे पहले विजय भाटिया को सोमवार को ही जमानत मिल गयी थी, जबकि मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका को कल सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी।
आपको बता दें कि मंत्री की कथित सेक्स सीडी मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट सोमवार को कोर्ट में दाखिल की थी, इस में सीबीआई ने भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका, विजय भाटिया , रिंकू खनूजा ( मृत्यु) को आरोपी बनाया था।
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                         पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट, 
                  सरकार का बड़ा फैसला 
[TODAY छत्तीसगढ़ ] /  गुरुवार को रमन कैबिनेट की बैठक मे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।छत्तीसगढ़ में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके शस्त्र के अनुसार अनुग्रह राशि में बदलाव किया गया है। इस सूची में कुछ और शस्त्रों को शामिल करते उनके लिए भी अनुग्रह राशि तय की गई है। इसके मुताबिक रॉकेट लॉन्चर 84एमएम के लिए 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि तय की गई है। यह निर्णय गुरुवार को हुई रमन कैबिनेट की बैठक में लिया गया।  इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 के नियम 8 (2) के अनुसार सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा वर्ष 2018 के लिए आयु सीमा में3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष आवेदकों के लिए  न्यूनतम उंचाई 163 से.मी. और सीना बिना फुलाए 78 से.मी. और फुलाने पर 83 से.मी. निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
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