बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर 2026 से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का लाभ ले सकेंगे। अब तक यह सुविधा ई-टिकट बुकिंग के दौरान उपलब्ध थी। रेलवे के अनुसार, निर्धारित शर्तों के तहत मात्र ₹0.45 प्रति यात्री के प्रीमियम पर ₹10 लाख तक का बीमा कवर मिल सकता है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक, यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 6 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के अनुपालन में शुरू की जा रही है। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS), IRCTC के समन्वय से इसके लिए जरूरी तकनीकी व्यवस्था और सिस्टम एकीकरण कर रहा है।
बीमा लेना अनिवार्य नहीं, यात्री की सहमति जरूरी
यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक होगा। आरक्षण काउंटर पर कर्मचारी यात्रियों को इसकी जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे। बीमा लेने के लिए यात्री को विकल्प चुनना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा और निर्धारित प्रीमियम का डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा।
मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। यात्री का विवरण सही दर्ज किया जाएगा, ताकि बीमा कंपनी को आवश्यक जानकारी भेजी जा सके। पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।
किन परिस्थितियों में कितना मिलेगा बीमा कवर?
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पॉलिसी की शर्तों, प्रावधानों और अपवर्जनों के अधीन बीमा कवर इस प्रकार निर्धारित है:
| स्थिति | निर्धारित बीमा कवर |
|---|---|
| मृत्यु | ₹10 लाख |
| स्थायी पूर्ण दिव्यांगता | ₹10 लाख |
| स्थायी आंशिक दिव्यांगता | ₹7.50 लाख |
| चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती का खर्च | ₹2 लाख तक |
| पार्थिव शरीर के परिवहन का खर्च | ₹10,000 तक |
बीमा कवर पात्र रेल दुर्घटनाओं और पॉलिसी में निर्धारित अन्य अप्रिय घटनाओं की स्थिति में लागू होगा। दावा पॉलिसी की शर्तों और संबंधित प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।
प्रीमियम 45 पैसे, डिजिटल भुगतान जरूरी
रेलवे के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम ₹0.45 प्रति यात्री, सभी करों सहित, निर्धारित है। काउंटर से टिकट बुक कराते समय यात्री लागू प्रीमियम की पुष्टि कर लें। बीमा तभी जारी होगा, जब यात्री इसे चुनकर निर्धारित भुगतान प्रक्रिया पूरी करेगा।
किन यात्रियों को मिल सकता है लाभ?
योजना के तहत पात्र भारतीय रेल यात्रियों को बीमा सुविधा उपलब्ध है, जिनकी आरक्षण स्थिति कन्फर्म, RAC या आंशिक रूप से कन्फर्म है। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं।
पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, VIKALP योजना के तहत आवंटित ट्रेनों और रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन पर भी बीमा सुरक्षा के प्रावधान लागू हो सकते हैं। यात्रियों को पात्रता और अपवर्जनों की पूरी जानकारी के लिए पॉलिसी दस्तावेज देखना चाहिए।
कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, आरक्षण पर्यवेक्षकों और काउंटर कर्मचारियों को नई व्यवस्था के बारे में जरूरी जानकारी दी जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक और वाणिज्य विभाग के अधिकारी इसके क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। तकनीकी या परिचालन संबंधी समस्या होने पर CRIS और IRCTC को सूचित किया जाएगा।
बीमा दावे रेलवे नहीं, कंपनी निपटाएगी
बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। बीमा से जुड़ी पूछताछ या दावा करने के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए विवरण के अनुसार सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। रेलवे और IRCTC बीमा दावों का निपटारा नहीं करते।


