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कारोबारी परिवार ने बैंक से लोन लेकर लगाए 20 लाख रुपये और हो गए ठगी का शिकार

शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले सावधान

TODAY छत्तीसगढ़  /  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में शेयर बाज़ार में निवेश कर कम समय में भारी मुनाफ़ा कमाने का लालच देकर एक कारोबारी परिवार से 20 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है.

कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अंबिकापुर के रहने वाले एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का आपराधिक मामला दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती मुनाफ़ा देकर जीता गया भरोसा

बिलासपुर पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जगमल चौक (दयालबंद) के सदाबहार अपार्टमेंट में रहने वाले संतोष भोजवानी ने यह शिकायत दर्ज़ कराई है. वे व्यापार विहार में 'आनंद कन्फेक्शनरी' के नाम से अपना व्यवसाय चलाते हैं.

  • कैसे हुई पहचान: शिकायत के मुताबिक़, पीड़ित के बेटे अर्जुन के एक दोस्त (आयुष) ने अपने मामा शशिकांत सिंह से उनकी मुलाक़ात कराई थी. आयुष ने अपने मामा को शेयर बाज़ार का विशेषज्ञ बताया था.

  • ठगी का तरीक़ा: अभियुक्त शशिकांत ने शुरुआत में पीड़ित के बेटे अर्जुन और उसके दोस्त प्रतीक कौशिक से छोटी रक़म निवेश कराई और कुछ समय बाद मुनाफ़े के साथ पैसे लौटा दिए. इससे परिवार का अभियुक्त पर भरोसा बढ़ गया.

लोन लेकर किया 20 लाख का निवेश

शुरुआती मुनाफ़ा मिलने के बाद, संतोष भोजवानी, उनकी पत्नी कोमल और दोनों बेटों ने ज़्यादा पैसे निवेश करने का फ़ैसला किया.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, वर्ष 2023 से 2024 के बीच भोजवानी परिवार ने शशिकांत सिंह को नक़द और ऑनलाइन माध्यमों से क़रीब 20 लाख रुपये दिए. पीड़ित का कहना है कि निवेश के लिए उन्होंने अपनी बचत के अलावा बैंक से ऋण (Loan) भी लिया था. (इसके अतिरिक्त, अर्जुन के दोस्त प्रतीक कौशिक द्वारा भी 15 लाख रुपये निवेश करने की बात सामने आई है.)

चेक बाउंस होने पर हुआ ठगी का अहसास

लंबे समय तक जब निवेश की गई मूल रक़म और मुनाफ़ा वापस नहीं मिला, तो परिवार ने शशिकांत पर दबाव बनाया.

शिकायत के मुताबिक़, अभियुक्त ने पैसे लौटाने के नाम पर उन्हें 9 लाख रुपये का एक चेक दिया, लेकिन बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह चेक बाउंस (Cheque Bounce) हो गया. इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से संपर्क किया.

कोतवाली पुलिस ने शिकायत और शुरुआती दस्तावेज़ों के आधार पर अभियुक्त शशिकांत सिंह के ख़िलाफ़ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मुक़दमा दर्ज़ कर लिया है. पुलिस अब बैंक लेन-देन और डिजिटल भुगतान (Digital Payments) के रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है.

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