बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार नाबालिग ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने पहले उसकी बिना अनुमति वीडियो बनाई और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी कई बार दबाव बनाकर संबंध बनाने की कोशिश करता था, मना करने पर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देता था।
POCSO की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ
🔸 BNS की धारा 64(2)(M), 351(2)
🔸 POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल किया, जिसके बाद उसे 7 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है, पुलिस डिजिटल साक्ष्य भी जुटा रही है।
📌 कानूनन नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध है।
📌 मामले में नाम, पता या पहचान उजागर करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
