बिलासपुर/तखतपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज की गिरफ्तारी के दौरान अदालत परिसर में उपद्रवी तत्वों द्वारा किए गए हंगामे को लेकर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस की तहरीर के अनुसार, जब कथावाचक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उग्र नारेबाज़ी, गाली-गलौज और उपद्रव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इन लोगों ने पुलिस के कार्य निष्पादन में भी जानबूझकर बाधा डालने का प्रयास किया तथा तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया।
पुलिस ने इस समूह के विरुद्ध पहली एफआईआर बीएनएस की धारा 221, 132, 296, 351(2), 3(5) के तहत दर्ज की है। वहीं दूसरी एफआईआर धारा 191(2), 221, 132, 296, 351(2) के तहत दर्ज की गई है। पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को खदेड़कर परिसर से बाहर निकाला।
गौरतलब है कि 12 नवंबर को तखतपुर क्षेत्र में चल रही भागवत कथा के दौरान कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज द्वारा सतनामी समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत मिली थी। मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ 353(2) और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कथावाचक की टिप्पणी से आहत सतनामी समाज पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट था, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान उपद्रवी तत्वों ने मामले को तूल देने की कोशिश की।
अदालत परिसर में हुए उपद्रव पर बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी समाज या व्यक्ति के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, “कानून का राज है। कोई भीड़ यदि कानून की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करेगी, तो उसे क़ायदे में लाना आता है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और उपद्रव में शामिल व्यक्तियों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है।
