TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर। सोशल मीडिया पर रील बनाकर हथियार लहराने, धमकी देने और लोगों में दहशत फैलाने वाले युवकों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक एयर गन, एक चाकू, एक बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त की है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर बार-बार हथियार लहराते हुए वीडियो बनाते थे और लोगों को डराने-धमकाने जैसी हरकतों में शामिल थे। उनका उद्देश्य अपने आपराधिक चरित्र को प्रचारित करना और समाज में भय का माहौल बनाना था।
पुलिस की तकनीकी निगरानी से पकड़े गए आरोपी
बिलासपुर पुलिस लंबे समय से इन आरोपियों की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थी। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि ये आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में छिपे हुए हैं और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं।
तकनीकी इनपुट और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की और बनारस से पीछा करते हुए रतनपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कई गंभीर मामलों में पहले से दर्ज हैं अपराध
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। अप.क्र. 1100/2025 धारा 296, 331, 324(4), 351(2), 191(2) बीएनएस । अप.क्र. 1199/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 49, 111 बीएनएस तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट और अप.क्र. 1227/2025 धारा 21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आरोपी गिरफ्तार किये गए हैं। इन मामलों में आरोपियों पर घर में घुसकर मारपीट, चाकू से हमला करने, नशे के कारोबार में शामिल होने और संगठित रूप से दहशत फैलाने के आरोप हैं।
संपत्ति की जांच और गिरोह पर सख्त कार्रवाई जारी
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध अब संगठित अपराध की धारा जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, उनके परिजनों एवं गिरोह के अन्य सदस्यों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर जप्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि इस आपराधिक गिरोह के अन्य सदस्यों की भी पहचान की जा रही है, जिन्हें शीघ्र ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।
बिलासपुर पुलिस का सख्त संदेश
“सोशल मीडिया पर हथियार लहराना, धमकी देना या लोगों में भय फैलाना एक गंभीर अपराध है। ऐसे कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ऐसे लोगों पर ऐसा कानूनी शिकंजा कसेगी कि उन्हें अपने कृत्य पर पछताना पड़ेगा।”
