TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / पुलिस ने हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह प्रदेश के 20 से अधिक लोगों को चूना लगा चूका है. छत्तीसगढ हाईकोर्ट बिलासपुर में सहायक ग्रेड 2 और 3 आफिस बाबू पद पर भर्ती कराने के नाम पर धोखाधडी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरोह करीब-करीब 70 से 75 लाख से अधिक की रकम की ठगी कर चूका है. TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
आरोपी सोशल मिडिया में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियो से संबंध दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था. लोगों को प्रभावित करने के लिए आरोपी यशवंत सोनवानी पुलिस की वर्दी की फोटो और परिचय पत्र का उपयोग भी करता था. अत्याधुनिक तरीके से उच्च न्यायलय के दस्तावेजों को स्कैन कर कूटरचित कर नियुक्ति आदेश पत्र तैयार किया जाता था. आरोपी से नगदी रकम सहित कुटरचित उच्च न्यायालय के फर्जी नियुक्ति आदेश पत्र, फर्जी पुलिस अधिकारी परिचय पत्र और सील मुहर बरामद किया गया है.
मुख्य आरोपी यशवंत सोनवानी (23 वर्ष) जांजगीर-चाम्पा जिले के बलौदा थाना के ग्राम पोंछ का रहने वाला है जिसने रामा लाइफ सिटी, सकरी बिलासपुर में किराये का मकान ले रखा था। उसका सहयोगी आशुतोष मिरी (22 वर्ष), गणेश नगर चुचुहियापारा, सिरगिट्टी बिलासपुर का रहने वाला है।
रामा लाइफ सिटी में इलेक्ट्रिशियन तथा गार्ड की नौकरी करने वाले राजा खांडे ने दो दिन पहले सकरी थाने में इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कॉलोनी आने-जाने के दौरान उसकी आरोपी यशवंत से पहचान हुई। उसने उसे बिलासपुर हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड 2 और 3 के पदों पर नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया । उसने खुद को स्पेशल ब्रांच का सब-इंस्पेक्टर बताया। राजा खांडे ने भरोसे में आकर उसे रुपये दे दिये। इसके अलावा उसने कई अन्य लोगों से हाईकोर्ट में ही नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर रकम वसूल की। इनमें अजय लहरे, भूपेन्द्र जांगड़े, मुकेश कश्यप, युवराज बघेल, सलील भास्कर, अमर दास कुर्रे, सूय्या सोनवानी, कृत कुमार खांडे, इंद्र खांडे, विकास सोनवानी, जितेन्द्र साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, हिमांशु सोनवानी, दिलेश्वर भारद्वाज, दिलहरण बंजारे, विजय कौशिक, आशीष राजपूत, राकेश, जोस्वा जॉन, जूलियट दास, अमन सिंह, विपिन आदि शामिल हैं। इनमें से अमन सिंह ने 10 लाख रुपये तथा जोस्वा जॉन ने 6.80 लाख रुपये दिये हैं। शेष सभी पीड़ितों में से एक लाख से लेकर 5 लाख तक की रकम आरोपियों को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 476, 468, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप और नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन स्नेहिल साहू को निर्देशित किया. पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्रो में आरोपी की पतासाजी की गई। इस बीच आरोपी यशवंत सोनवानी के संबंध में सायबर सेल की एक टीम को तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी राजनांदगांव में ट्रांसपोर्ट नगर ममता नगर में है. पुलिस ने जानकारी के मुताबिक़ ममता नगर में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान पुलिस को सोनवानी ने बताया कि उसने हाईकोर्ट की वेबसाइट में भर्ती विज्ञापन देखा था, जो बाद में कैंसिल हो गई थी। भर्ती की विज्ञप्ति को उसने हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर ली और आशुतोष मिरी के साथ मिलकर पैसे कमाने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने राजा खांडे को ही अपना निशाना बनाया। उसे अपना परिचय स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर के रूप में दिया और हाईकोर्ट में तैनात होना बताया। उसने उसे प्रभावित करने के लिये अपना फर्जी आई कार्ड दिखाया, सब इंस्पेक्टर की वर्दी वाली फोटो दिखाई। यशवंत लोगों को हाईकोर्ट में तैनात होने का रौब भी दिखाता था। अपने फोन पर उसने कलेक्टर, मजिस्ट्रेट आदि नाम से फोन नंबर सेव कर रखे थे, जिसे लोगों को दिखाता था।