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बिलासपुर में अब रविवार को भी रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर / कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद लॉकडाउन की समयावधि में ढील दी जाने लगी है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के बाद आज बिलासपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने भी संडे लॉकडाउन की समयावधि को कम करने का आदेश जारी कर दिया है। अब बिलासपुर में सन्डे को बाजार दोपहर 2 बजे की बजाय रात 8 बजे तक खुला रहेगा। नाइट कर्फ्यु में अभी पूरी तरह से ढील नहीं दी गई है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जारी आदेश के मुताबिक़ अभी स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर फिलहाल बंद ही रहेंगे।

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कलेक्टर ने बिलासपुर शहर समेत जिले के आवाम से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी है। आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले कलेक्टर ने जिले में शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, जिसे अब रात 8 बजे तक कर दिया गया है। एक सप्ताह पहले जिला प्रशासन ने बैंड वालों को भी रात 10 बजे तक शादी-पार्टी में बैंड बजाने की अनुमति दी थी। 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। 

प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेण्ट्स में डायनिंग एवं होम डिलिवरी, मैरिज हाॅल तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गों, फल, सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। 

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