छात्राओं द्वारा जमा फीस के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में दस-दस हजार रूपये तत्काल लौटाने के आदेश
TODAY छत्तीसगढ़ / रायपुर / रायपुर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 छात्राओं के द्वारा महिला आयोग में की गई शिकायत पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान पाया कि आवेदिकाओं के द्वारा अनावेदक संस्थान में बी.एड प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के नियमानुसार दो किस्तो में फीस की पूरी राशि जमा की । मार्च 2021 में आवेदिकाओं को पता चला कि उनका प्रवेश निरस्त हो चुका है जिसके कारण उनका एक वर्ष का शैक्षणिक कार्यकाल का नुकसान हो गया है।
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इस प्रकरण पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह के कृत्य पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। छात्राओं के एक वर्ष के शैक्षणिक नुकसान और समय की भरपाई करना संभव नही है। भविष्य में इस तरह की गलती का दोहराव विश्वविद्यालय द्वारा नही किया जाना चाहिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि छात्राओं द्वारा जमा की गई फीस की राशि तत्काल लौटायें साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 10-10 हजार रूपये आर टी जी एस के माध्यम से तत्काल दिए जाये । महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा छात्राओं के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसका सभी आवश्यक रूप से ख्याल रखें। बेटियों को शिक्षा के लिए वैसे ही संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे कृत्यों से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है।