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अनुकंपा नियुक्ति : 10 प्रतिशत पदों का सीमा बंधन समाप्त, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश



TODAY छत्तीसगढ़  / रायपुर /  भूपेश बघेल सरकार के कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय के अनुरुप सामान्य प्रशासन विभाग ने आज आदेश जारी कर 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। 


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छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश दिया है कि शासकीय कर्मचारी के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किये गये हैं। शासन के ध्यान में यह आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों का सीमा बंधन होने के कारण कई विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण लंबित हैं। ऐसे में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के निर्देश बिंदु 8 में प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को दिनांक 31 मई 2022 तक शिथिल करता है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। 


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