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हाईकोर्ट : समीरा पैकरा की याचिका खारिज, जोगी बोले फैसले का सम्मान करता हूँ

[TODAY छत्तीसगढ़] / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा की याचिका को खारिज कर दिया है. मामला अमित जोगी के खिलाफ लगी चुनाव याचिका से संबंधी है. 2013 में अमित जोगी के मरवाही विधानसभा से विधायक निर्वाचित होने के बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली भाजपा प्रत्याशी समीरा पैकरा ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई थी. समीरा पैकरा का आरोप था कि अमित जोगी ने गलत जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी नागरिकता और जाति प्रमाण-पत्र देने के साथ-साथ अवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ा हैं. इस मामले की सुनवाई के बाद आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समीरा पैकरा की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
फैसले के बाद जोगी का ट्वीट - 
सच की फिर से जीत हुई है । भाजपा प्रत्याशी सुश्री समीरा पैकरा ने मेरे विरुद्ध तथाकथित ग़लत जन्म-तिथि बताने,फ़र्ज़ी नागरिकता और जाति प्रमाण पत्र देने और अवैधानिक तरीक़े से चुनाव लड़ने के झूठे आरोप को आधार बनाकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय और भूपेश बघेल की मिलीभगत से जो चुनाव याचिका लगाई थी उसे पाँच साल सुनवाई के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से ख़ारिज कर दिया। मरवाही की जनता के ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकार करने वाले माननीय न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ।



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