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1984 दंगा - सज्जन समेत 4 को उम्रकैद


        O   दिल्ली के राजनगर में 5 सिखों की हत्या हुई थी
        सज्जन समेत 6 लोगों पर था आरोप
        O  1984 के सिख विरोधी दंगों में करीब 3000 लोगों की जान गई थी
        O   सज्जन को 2013 में निचली अदालत ने बरी किया था
        सज्जन को 2013 में निचली अदालत ने बरी किया था
[TODAY छत्तीसगढ़] / 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। सज्जन को आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया। निचली अदालत ने 30 अप्रैल 2013 को उन्हें बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा तीन अन्य दोषियों- कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवान खोखर की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। बाकी दो दोषियों- पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी।
‘मौत की सजा तक जारी रहेगी लड़ाई’
अभियोजन के वकील एचएस फूलका और अकाली नेता मानजिंदर सिंह सिरसा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सज्जन और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा दिलाने तक उनकी जंग जारी रहेगी। वे गांधी परिवार को भी जेल पहुंचाकर रहेंगे।
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