O दिल्ली के राजनगर में 5 सिखों की हत्या हुई थी
O सज्जन समेत 6 लोगों पर था आरोप
O 1984 के सिख विरोधी दंगों में करीब 3000 लोगों की जान गई थी
O सज्जन को 2013 में निचली अदालत ने बरी किया था
O सज्जन को 2013 में निचली अदालत ने बरी किया था
हाईकोर्ट ने सज्जन के अलावा तीन अन्य दोषियों- कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और कांग्रेस के पार्षद बलवान खोखर की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। बाकी दो दोषियों- पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा तीन साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी।
‘मौत की सजा तक जारी रहेगी लड़ाई’
अभियोजन के वकील एचएस फूलका और अकाली नेता मानजिंदर सिंह सिरसा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सज्जन और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा दिलाने तक उनकी जंग जारी रहेगी। वे गांधी परिवार को भी जेल पहुंचाकर रहेंगे।