जग्गी हत्याकांड: हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई कल 2 अप्रैल को

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़  /  राज्य के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए गुरुवार, 2 अप्रैल की तारीख तय की है। आज बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी अमित जोगी की ओर से पेश वकील ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने सीमित रूप से स्वीकार करते हुए केवल एक दिन का समय दिया।

यह मामला साल 2003 का है, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय प्रदेश की राजनीति और कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया था। साल 2007 में इस मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

इसके बाद यह मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया में तब लौटा, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अपील को स्वीकार करते हुए इसे पुनः सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेज दिया। इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच दोषियों की अपील खारिज कर चुकी थी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए संकेत दिए कि अब सुनवाई को और लंबित नहीं रखा जाएगा। अदालत के इस रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई इस लंबे समय से चले आ रहे मामले में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। 

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ई कोष पोर्टल पर ओटीसी ई चालान व्यवस्था लागू आज से लागू


बिलासपुर।
 TODAY छत्तीसगढ़  / छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग और संचालक, कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में बिलासपुर जिले में ई कोष पोर्टल के अंतर्गत ओटीसी ई चालान प्रणाली आज 01 अप्रैल से लागू की जा रही है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बिलासपुर बसंत गुलेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा राजस्व प्राप्तियों की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं पूर्णतः डिजिटल बनाने के उद्देश्य से भौतिक चालान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब सभी प्रकार के चालान ई कोष के ई चालान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जमाकर्ता ऑनलाइन चालान तैयार कर संबंधित बैंक में जाकर राशि जमा कर सकेंगे, जिससे चालान की जानकारी स्वतः ऑनलाइन कोषालय प्रणाली में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चालान पर रेफरेंस नंबर  (TRN) जनरेट होगा, जिससे चालान की ट्रैकिंग एवं सत्यापन सरल हो जाएगा। चालान जनरेट होने के पश्चात 7 दिवस के भीतर राशि जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चालान स्वतः निरस्त हो जाएगा। एक चालान में अधिकतम 5 हेड  तक राशि दर्शाई जा सकती है। 

जमाकर्ताओं को ई चालान पोर्टल पर पंजीयन कर आवश्यक विवरण जैसे हेड ऑफ अकाउंट, राशि आदि भरकर ओटीसी विकल्प का चयन करना होगा एवं चालान जनरेट करना होगा। चालान का प्रिंट लेकर संबंधित बैंक शाखा में राशि जमा की जा सकेगी। इस संबंध में जिला कोषालय कार्यालय एवं बैंकों में विस्तृत प्रक्रिया से संबंधित बैनर/सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिससे आम नागरिकों एवं जमाकर्ताओं को प्रक्रिया की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। साथ ही, यदि किसी भी प्रकार की समस्या या तकनीकी कठिनाई आती है, तो संबंधित व्यक्ति जिला कोषालय कार्यालय, बिलासपुर से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, मैन्युअल त्रुटियों में कमी आएगी तथा कोषालय को रियल-टाइम डेटा उपलब्ध हो सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों, डीडीओ  तथा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस नई डिजिटल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करें एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।

बिलासपुर: राहगीर से लूट और मारपीट के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  जिले में राहगीर से लूटपाट और मारपीट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना मस्तुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मल्हार चौकी इलाके की है।  पुलिस के अनुसार, 62 वर्षीय रामप्यारे राय ने शिकायत दर्ज कराई कि वे 30 मार्च की रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान चकरबेढ़ा और डगनिया के बीच चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और पैसे की मांग करने लगे।

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए बेल्ट और हाथ-मुक्कों से उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उनकी जेब में रखे 1,400 रुपये छीन लिए और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित रातभर घटनास्थल पर ही घायल अवस्था में पड़े रहे। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा और घर पहुंचाया, जिसके बाद वे परिजनों के साथ पुलिस चौकी पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में पुलिस टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चकरबेढ़ा गांव से चारों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों रोशन भंडारी, सुमित टंडन उर्फ बिट्टू, सुमित दिनकर उर्फ सोमू और मंजेश खूंटे ने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 1,400 रुपये की नगदी और घटना में इस्तेमाल की गई एक बेल्ट भी जब्त की है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की आगे जांच जारी है।

एसी कॉपर वायर चोरी: कबाड़ी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद


बिलासपुर। 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  शहर में एसी कॉपर वायर चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए सिविल लाइंस पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो कथित चोर और एक कबाड़ी शामिल है, जिस पर चोरी का सामान खरीदने का आरोप है। 

पुलिस के अनुसार, शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर लगातार हो रही कॉपर वायर चोरी की घटनाओं के बाद जांच तेज की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी किया गया कॉपर वायर खपरगंज इलाके में स्थित एक कबाड़ी दुकान में बेचा गया है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर छापेमारी की, जहां तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज वस्त्रकार उर्फ सूरज महरा (23 वर्ष) और धीरेन्द्र झारिया (30 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं, कबाड़ी दुकान संचालक एहसान अली (44 वर्ष) को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जिला अभियोजन कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय परिसर के पास लगे एसी से कॉपर वायर और अन्य पार्ट्स चोरी किए थे। साथ ही वहां रखी नगदी भी चुरा ली गई थी।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है, जिसमें शामिल हैं: करीब 80 फीट कॉपर वायर, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपये है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने अन्य जगहों पर भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं।

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