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बांग्लादेश: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में अदालत ने दोषी ठहराया, फांसी की सजा सुनाई


 ढाका/नई दिल्ली।
 TODAY छत्तीसगढ़  /  बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध और निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला देश की राजनीतिक परिस्थितियों को झकझोरने वाला माना जा रहा है।

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शेख हसीना ने कहा कि यह निर्णय “राजनीति से प्रेरित और पक्षपाती” है। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही ऐसे फैसले की आशंका थी। हसीना के अनुसार उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिला और यह सजा पूर्वाग्रह के आधार पर दी गई है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच और गवाहों के बयान से साबित हुआ है कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा घातक हथियारों तथा ड्रोन के इस्तेमाल का आदेश स्वयं शेख हसीना ने दिया था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी होने के बावजूद हसीना ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

मामले में पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की संलिप्तता के भी सबूत सामने आए हैं। अदालत के अनुसार 19 जुलाई के बाद गृह मंत्री के आवास में लगातार बैठकें हुईं, जिनमें छात्र आंदोलन को कठोरता से दबाने के निर्देश दिए गए। पूछताछ में IGP ने भी अपनी भूमिका स्वीकार की।

न्यायालय ने कुल 54 गवाहों के बयान सुने और देशभर से एकत्रित किए गए दस्तावेजों, वीडियोज़ एवं सबूतों की जांच की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि मानवता के खिलाफ अपराध हसीना और उनके निकट सहयोगियों के आदेशों पर किए गए।

इस फैसले के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। अदालत द्वारा दी गई यह सजा आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति और देश की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।

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