रायगढ़। TODAY छत्तीसगढ़ / पुसौर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेलर चालक के खिलाफ मानव वध की गंभीर धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
यह कार्रवाई एसएसपी शशि मोहन सिंह के उस सख्त निर्देश के तहत की गई है, जिसमें गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले चालकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे मां मंगला कॉलेज मेनरोड के पास छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर क्रमांक OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छोटा हाथी चालक दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ साहू रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहा था, तभी चंद्रपुर की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर ने उसके वाहन को टक्कर मार दी।
पुलिस जांच में सामने आया कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा, बिहार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन चला रहा था। पुलिस द्वारा लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी ने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन चला रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी को यह जानकारी थी कि इस तरह वाहन चलाने से किसी की जान जा सकती है।
घटना की गंभीरता और आरोपी की गैरकानूनी ड्राइविंग परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने प्रारंभिक धारा 106(1) BNS को बदलकर धारा 105 BNS यानी मानव वध की धारा जोड़ दी। पुलिस ने आरोपी इमरान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी जप्त कर लिया गया है।
