इस संबंध में सरकंडा पुलिस से हासिल जानकारी के मुताबिक़ प्रकाश सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम मोपका, चिल्हाटी और लगरा में कुछ जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नाम बदले गए हैं। पुलिस ने जांच के आधार पर ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 1859/1 रकबा 1.03 एकड़ पर पंजीयन कार्यालय के मूल अभिलेख में कूट रचना कर अज्ञात आरोपियों द्वारा जमीन की खरीदी बिक्री की गई है। जांच रिर्पोट के आधार पर वर्ष 2022 में थाना सरकंडा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में विवेचना दौरान आरोपी अमलदास विश्वकर्मा द्वारा फर्जी तरीके से उक्त खसरा नम्बर की भूमि को पंजीयन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करवा कर आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा को पावर आफ अटार्नी देकर आरोपी सुरेश मिश्रा के पुत्र विनीत मिश्रा एवं हैरी जोसेफ के नाम बिक्री कर रजिस्ट्री कराना पाया गया। आरोपी अमलदास विश्वकर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । पुलिस ने इस मामले में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखी और आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य जुटाये गये। साक्ष्य के मद्देनज़र पुलिस ने आरोपी सुरेश मिश्रा एवं हैरी जोसेफ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
Chhattisgarh : जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर हेरा फेरी करने वाले दो ठग गिरफ्तार
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शनिवार, नवंबर 02, 2024

बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर जिले में सरकारी और गैर सरकारी जमीन का गोरखधंधा पिछले एक दशक से चरम पर है। जमीन की दलाली और उससे जुड़े लोग अक्सर बेनकाब भी होते रहें हैं मगर धोखाधड़ी के खेल बदस्तूर जारी है। सरकंडा पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार किये हैं जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनवाकर लोगों को बेच दी।