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साय केबिनेट का फैसला : पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50 प्रतिशत आरक्षण


 रायपुर /  TODAY छत्तीसगढ़  / पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने सोमवार को केबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगा दी है। शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एकमुश्त सीमा 25% की जगह अब OBC की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक देंगे।

मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि- ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 % से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी। 

कुछ और अहम् फैसले जो कैबिनेट ने लिये - 


1 / शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा।

2 / स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने पर फैसला लिया गया है।

3 / प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू होगी जो 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभाव में रहेगी।

4 / नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को बढ़ाया जाएगा। नवा रायपुर में निजी भूमि खरीदने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट।

5 / सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योगों लगाने के लिए रियायती प्रीमियम दर पर जमीन आबंटन की व्यवस्था का फैसला।

6 / ग्राम नियानार, जगदलपुर में NMDC के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मंडल द्वारा CSIDC को विक्रय की अनुमति।

7 / राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक नया पद बनाने का निर्णय लिया गया।

8 / मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को एक बार तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

9 / साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। साल 2019 में इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था। 2019 से 2023 तक योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। फिर से इसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से शुरू किया जा रहा है।

10 / कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है।

11 / अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है।

12 / छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

13 / छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

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