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हाईकोर्ट : दुर्ग मेडिकल कॉलेज मामले में कलेक्टर, निगम आयुक्त और सभी संचालकों को नोटिस

 TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर /  दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में उनके पोते अमित चंद्राकर द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम दुर्ग एवं कॉलेज के 13 डायरेक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ज्ञात हो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के फैसले के विरुद्ध अमित चंद्राकर की ओर से बीते 4 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर प्रारंभिक सुनवाई हुई थी। इसके पश्चात आज हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के सभी 13 संचालकों के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इसके अलावा इंडियन बैंक को भी नोटिस जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेज की जमीन को इस बैंक में बंधक बना कर लिया गया था।

याचिकाकर्ता अमित चंद्राकर की ओर से कहा गया है की अस्पताल की जिस जमीन को ऋण देने के लिए इंडियन बैंक ने गिरवी रखा वह सरकारी जमीन है। इसे सरकार से लीज पर लिया गया है। बैंक ने ऋण देते समय शर्त रखी थी कि उस जमीन को ना तो बेचा जा सकता है न बंधक, न ही किसी अन्य के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकता है।

इस अनुबंध के मुताबिक इंडियन बैंक ने सरकारी जमीन को गलत तरीके से बंधक रखा और अब इसकी नीलामी के लिए निकाला गया आदेश भी गलत है। यह सरकारी संपत्ति है यह जमीन नीलाम नहीं की जा सकती। न ही किसी अन्य को हस्तांतरित की जा सकती।

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अवगत हो कि राज्य सरकार ने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है जिसके परिपेक्ष में विधानसभा में अधिनियम पारित भी हो चुका है। शासन की ओर से कहां गया है कि एक तैयार मेडिकल कॉलेज उन्हें इस सौदे से प्राप्त हो रहा है जिसमें से हर वर्ष 150 चिकित्सक राज्य को मिलेंगे। हाई कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई 3 सप्ताह बाद रखी गई है। इसके पहले सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करना है। 

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