TODAY छत्तीसगढ़ / रायपुर / कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आज नयी गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार ने 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर [RTPCR] टेस्ट निगेटिव रहने की आनिवार्यता तो खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही ये शर्त जोड़ दी है कि यात्रियों को या तो 96 घंटे भीतर के आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी , या वैक्सीन के दोनों टीके लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है हवाई सफर पर अन्य राज्यों से बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के ना आने की अनिवार्यता अब खत्म हो गयी है।
अगर किसी हवाई यात्री के पास आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी, तो उनकी कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पर ही होगी और रिपोर्ट आने तक यात्रियों को खुद को होम आइसोलेशन में रहना होगा। इस संबंध में रायपुर, बिलासपुर व जगदलपुर एयरपोर्ट प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं ट्रेन व सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के पास भी निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी उन्हें राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन व सीमा चेक पोस्ट से बाहर कहीं आने-जाने की अनुमति होगी।
ख़बर जरा हटकर - आखिर क्यों Social Media पर Viral Maggi Ladoos देखकर भड़के Twitter Users, क्लिक करें और देखें क्या है पूरा माज़रा -