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चिकित्सा शिक्षा : डायरेक्टर के ऊपर कमिश्नर की नियुक्ति फिलहाल नहीं, हाईकोर्ट में है मामला


 रायपुर ।
  TODAY छत्तीसगढ़  / चिकित्सा शिक्षा विभाग में डायरेक्टर के ऊपर कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर हो रही सुनवाई के बीच राज्य सरकार ने हाल के तबादला आदेश में इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की है।

मालूम हो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में डायरेक्टर का ही पद महत्वपूर्ण रहा है। उनके ऊपर स्वास्थ्य सचिव का पद होता था। पहले सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में कमिश्नर का पद होता था। पर स्वास्थ्य सचिव आर. प्रसन्ना के कार्यकाल में चिकित्सा शिक्षा संचालक (डीएमई) के अनेक अधिकार देते हुए उनके ऊपर कमिश्नर का नया पद बना दिया गया। जनवरी 2023 में सबसे पहले इस पद पर आईएएस नम्रता गांधी को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद अब्दुल कैसर हक और जेपी मौर्य को यह पद सौंपा गया। हाल ही में 88 अफसरों के तबादले की सूची में मौर्य की जगह आईएएस एस. बसवराजू को इस पद नियुक्त किया गया। नियुक्ति के अगले दिन एक और आदेश निकालकर राजू की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अब इस समय कमिश्नर के पद पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका को ध्यान में रखते हुए यह पद रिक्त रखा गया है अथवा भविष्य में किसी अन्य अधिकारी को यहां बिठाया जाएगा। अभी सृजित पद को समाप्त करने का कोई आदेश नहीं निकाला गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ डीएमई डॉ. विष्णु दत्त ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई अधूरी है। याचिका में कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेटअप में कमिश्नर का पद नहीं है। शासन की ओर से इसमें जवाब दाखिल किया जाना है। इसके पहले विगत वर्ष मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मिलकर कमिश्नर की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की थी।

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