बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / (कमलेश शर्मा ) बिलासपुर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड निरीक्षक के ग्रेज्युटी राशि का चार साल बाद भी भुगतान नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन को 60 दिवस के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता छन्नूलाल उईके बेमेतरा जिला में पुलिस इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ थे। 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद भी ग्रेज्युटी राशि का भुगतान नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व गीता देबनाथ के माध्यम से याचिका पेश की। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने कई मामलों में आदेश दिया गया कि शासकीय सेवक के रिटायरमेंट से पूर्व समस्त देयक के भुगतान का प्रक्रिया पूरा करना है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही भुगतान करना है। याची को 4 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। जस्टिस अरविंद सिंह चन्देल ने सुनवाई उपरांत शासन को याची के अभ्यावेदन पर 60 दिवस के अंदर निराकृत करने का आदेश दिया है।
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