बिलासपुर । TODAY छत्तीसगढ़ / जेलों में बंदियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो माह तक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद 1455 बंदी रिहा किए गए हैं। इनमें से 1086 बंदियों को जमानत पर रिहा किया गया, जबकि 369 बंदियों को विशेष अदालत के फैसले से राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने सन् 2021 की एक क्रिमिनल रिट पिटिशन पर इस संबंध में आदेश दिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली का भी निर्देश है कि जेलों में बंदियों की भीड़ कम करने के लिए प्रयास किये जाएं। इसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी की निगरानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी गठित की गई है। जिलों में कमेटियों ने निरन्तर बैठक ली। इस विशेष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में निरुद्ध पात्र बंदियों को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें रिहा करने की कार्रवाई की गई है।
इस तारतम्य में 18 सितम्बर से 20 नवम्बर तक एक विशेष अभियान चलाया गया। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की सतत बैठक करते हुए बंदियों को रिहा करने के लिए निर्देश दिया गया। उक्त कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश अध्यक्ष एवं संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जेलर और सचिव सदस्य हैं। यह समिति बंदियों को जमानत पर रिहा करने की अनुशंसा करती है। उपरोक्त दो माह की अवधि में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की कुल 114 बैठके आयोजित की गई और पात्र अभिरक्षा के अधीन बंदियों को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अनुशंसित किया गया है, जिसमें उक्त कमेटी के द्वारा कुल 1389 बंदियों को चिन्हांकित कर 1222 बंदियों को जमानत का लाभ देने की अनुशंसा किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालयों ने 1086 बंदियों को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें रिहा किया। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें