TODAY छत्तीसगढ़ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की एक अहम् बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की कतिपय धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव, वही बैठक में आगामी पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, मतलब पंच और सरपंच का चुनाव सीधे जनता करेगी, साथ ही पाँचवी पास होने पर ही चुनाव लड़ने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी का सिर्फ साक्षर होना जरूरी होगा। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें -
वहीं मत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर खोला जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में प्रदेश के दिव्यांगों को पंचायत में स्थान दिया गया है। यदि वे चुन कर नहीं भी आ पाते तो भी पंचायत में उन्हें जगह दी जाएगी। वही उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा।
वहीं मत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 में संशोधन विधेयक, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन-रायगढ़ में नये विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया। यह विश्वविद्यालय स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर खोला जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में प्रदेश के दिव्यांगों को पंचायत में स्थान दिया गया है। यदि वे चुन कर नहीं भी आ पाते तो भी पंचायत में उन्हें जगह दी जाएगी। वही उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया और यह विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होगा।