बिलासपुर। TODAY छत्तीसगढ़ / न्यायालय परिसर में कथित रूप से हंगामा कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की करने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया (28), निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर 2025 को थाना तखतपुर के एक प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी), बिलासपुर में पेश किया गया था। इसी दौरान आरोप है कि अमृतदास डहरिया और उसके अन्य साथियों ने एकराय होकर न्यायालय परिसर में हंगामा किया।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने आरोपी के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की, शासकीय एवं न्यायालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही आरोपी को बाहर निकालने का दबाव भी बनाया।
घटना के संबंध में प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं 191(2), 221, 132, 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी अमृतदास डहरिया को 18 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी है।
बिलासपुर पुलिस ने कहा है कि शासकीय कार्य और न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने तथा कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

