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हाईकोर्ट : पुलिस भर्ती अंतिम सूची जारी करने के मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को नोटिस

 


बिलासपुर । 
 TODAY छत्तीसगढ़  /  बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती की अंतिम सूची जारी करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह इस मामले में जल्दी निर्णय ले तथा इस पर सरकार के अलावा हाईकोर्ट को अवगत कराए।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के गृह विभाग ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन निकाला था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक साक्षात्कार लिया लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण चयन सूची जारी नहीं की।

चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक अभ्यर्थी पुष्पा सिदार ने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर चयन सूची जारी करने की अनुमति मांगे। इसके बाद इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को उसने अनुमति के लिए पत्र लिख दिया है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें  

राज्य निर्वाचन की ओर से बताया गया कि पत्र पर निर्णय लेने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से सहमति मांगी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर राज्य सरकार के पत्र पर निर्णय लेने और अवगत कराने कहा है। मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी गई है। 

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