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संवाद, जनसंपर्क विभाग और कन्सोल इंडिया के अफसरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध


TODAY छत्तीसगढ़  / राज्य आर्थिक अनुसंधान अन्वेषण ब्यूरों ने कन्सोल इंडिया और संवाद और जनसंपर्क विभाग के अफसरों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। ब्यूरों ने बल्क एमएमएस के टेंडर में आपराधिक षडय़ंत्र कर शासन को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है।  TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें  -                                       
बताया गया कि कन्सोल इंडिया को संवाद-जनसंपर्क के अफसरों के द्वारा कई कार्यों में कार्यादेश जारी किए गए जबकि उन्हीं कार्यो में अन्य एजेंसी को कोई कार्य नहीं दिया गया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित (संशोधन) अधिनिमय 2018 एवं धारा 420, 120 बी भादवि का  अपराध पंजीबद्ध  बल्क एसएमएस वाईस कॉल तथा बल्क एमएमएस हेतु निविदा क्रमांक 10223 25 नवम्बर 2016 को नियमानुसार एवं निर्धारित प्रकिया के अनुरूप जारी की गई। मेसर्स कन्सोल इंडिया की दरें उच्चतम थी। न्यूनतम दर पर कार्य करने तथा इन्पैनलमेंट हेतु तीनों फर्मों को सहमति प्रदान करने हेतु सूचित किया गया। 
मेसर्स कन्सोल इंडिया द्वारा बल्क एमएमएस की न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु असहमति व्यक्त की गई । छग संवाद द्वारा बल्क एसएमएस एवं वाईस कॉल कैटेगरी में तीनों फर्मों को तथा एमएमएस कैटेगरी में दो फर्मों को इन्पैनलमेंट किया जाना प्रस्तावित किया गया । उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार तीनों कैटेगरी (आईटम) में इन्पैनलमेंट किया जा सकता था। लेकिन संवाद छग  के अधिकारियों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त न करते हुए बल्क एमएमएस के लिये हेतु पुन: निविदा आमंत्रण (रिटेण्डर) का आदेश किया जो नियमानुसारसही नहीं था। 
यह बताया गया कि संवाद-जनसंपर्क कार्यालय रायपुर के अधिकारियों के द्वारा आपस में सहमति कर एवं कन्सोल इंडिया के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर केवल कन्सोल इंडिया को अधिक दर पर निविदा प्रदान कर राज्य शासन के साथ धोखाधड़ी कर आर्थिक हानि कारित की गयी तथा स्वयं को तथा कन्सोल इंडिया को आर्थिक लाभ प्रदान किया गया जो एक आपराधिक कृत्य है तथा धारा 7 सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संसोधित (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 420,120 बी भादवि के तहत दंडनीय अपराध है ।आरोपित किया गया है कि बल्क एसएमएस वाईस कॉल हेतु मेसर्स  विवा कनेक्ट प्रा लि. मुंबई नेट एक्सल प्रा लि. हैदराबाद एवं कन्सोल इंडिया को इम्पैनलमेंट किया गया था। किन्तु इस कार्य हेतु भी वित्तीय वर्ष  2016-17, 2017-18 एवं 2018-19  में केवल कंसोल इंडिया को कार्यादेश जारी कर लगभग 2 करोड़ 51 लाख रूपए का भुगतान किया गया है जो संवाद-जनसंपर्क कार्यालय रायपुर छ ग का अधिकारियों एवं कंसोल इंडिया के मध्य आपराधिक षडय़ंत्र तथ्यों की पुष्टि करता है। 
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