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राफेल सौदा - केंद्र को क्लीन चिट

[TODAY छत्तीसगढ़] / राफेल सौदे की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है. सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को राफेल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है. सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी.
सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, 'इस प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम सरकार को 126 विमान खरीदने पर बाध्य नहीं कर सकते. साथ ही इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कोर्ट की देखरेख में कराना सही नहीं होगा.' सीजेआई रंजन गोगोई की टिप्पणियों के कुछ अंश - O . राफेल विमान सौदे में कोई संदेह नहीं है. O  राफेल की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं हैं. O . राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है इसलिए इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज किया जाता है. O . चीफ जस्टिस बोले कि राफेल विमान हमारे देश की जरूरत है. O . चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. किसी व्यक्ति के लिए निजी धारणा के आधार पर डिफेंस डील को निशाने पर नहीं लिया जा सकता है. O . राफेल सौदे के दाम, प्रक्रिया और ऑफसेट पार्टनर किसी भी मुद्दे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है. O . इस फैसले को लिखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और सौदे के नियम को ध्यान में रखा. मूल्य और जरूरतें भी हमारे ध्यान में रही थीं. O . शीर्ष अदालत ने कहा कि कीमतों के तुलनात्मक विवरण पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है. 
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का बचाव किया था और इनकी कीमत से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था. भारत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके. कांग्रेस पार्टी लगातार राफेल के मुद्दे मोदी सरकार को घेरती रही है. चुनावी रैलियां हो, संसद हो या फिर ट्वीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है.
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