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पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई, आरोपी को जेल भेजा गया


बिलासपुर। 
TODAY छत्तीसगढ़  /  सीपत थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने 8 अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर बालिका की तलाश शुरू की।

जांच के दौरान पता चला कि अपहृत बालिका आरोपी संत कुमार शाह (21) निवासी दर्राभाठा, थाना सीपत के साथ राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में है। सूचना मिलते ही सीपत पुलिस टीम डोंगरगढ़ रवाना हुई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को दबोच लिया गया तथा बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इसके आधार पर प्रकरण में धारा 87, 64(एम) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 6 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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