Slider

LATEST NEWS
Loading Latest News...

IPS जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित, करीब 5 घंटे हुई ज़िरह


TODAY छत्तीसगढ़  / बिलासपुर /  निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर शासन की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने उन्हें जांच और एफआईआर से राहत देने का विरोध किया। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें   

ज्ञात हो कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद राज्य सरकार की जांच एजेंसियां ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उनके घर पर छापेमारी के दौरान मिले कथित आपत्तिजनक दस्तावेजों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सिंह के विरुद्ध राजद्रोह का अपराध भी कायम किया है। 

अपने वकील किशोर भादुड़ी व सब्यसाची भादुड़ी के जरिए जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सीपी सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए राजद्रोह तथा एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा की गई कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की है। उनका कहना है की राजनीतिक साजिश की वजह से उन्हें सरकार ने फंसाया है। सिंह की याचिका दायर होने के बाद राज्य सरकार की ओर से भी इस मामले में कैविएट दायर की गई थी। आज दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट में हुई।


© all rights reserved TODAY छत्तीसगढ़ 2018
todaychhattisgarhtcg@gmail.com
TODAY छत्तीसगढ़
लाइव मार्केट & सराफा