TODAY छत्तीसगढ़ / शरद अग्रवाल /पेंड्रा / शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक दैहिक शोषण करने और गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराने के साथ-साथ मारपीट करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। TODAY छत्तीसगढ़ के WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें
इस संबंध में अधिकृत जानकारी के अनुसार आरोपी गुलाब सिंह पिता छन्नू लाल भैना निवासी नेवरीनवापारा थाना गौरेला का अपने ही गांव की एक युवती से वर्ष 2016 में परिचय के बाद प्यार का इजहार करता है। आरोपी गुलाब सिंह अप्रेल 2017 में पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी ने महिला को उसके घर छोड़ दिया, इश्क की आड़ में ये रिश्ता अक्सर बनता रहा। कुछ समय बाद महिला ने आरोपी गुलाब सिंह पर शादी का दबाव बनाया तो उसने महिला को भगाकर अपने घर ले आया लेकिन गुलाब सिंह के घर वालों को ये बात काफी नागवार गुजरी। गुलाब सिंह के घर वालो ने महिला को रखने से साफ़ इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी गुलाब सिंह महिला को लेकर सतोकपुर [हर्राटोला] लेकर चला गया। महिला के साथ हर्राटोला में करीब पांच माह साथ रहने के बाद आरोपी काम के बहाने उसे छोड़कर कहीं निकल गया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई, इस बात की भनक लगते ही गुलाब सिंह ने महिला का गर्भपात करवा दिया। महिला को गुलाब सिंह की नियत पर शक हुआ तो मामला गाँव की पंचायत में पहुँच गया। मामला पंचायत में पहुँचने के बाद गुलाब सिंह फिर से महिला के साथ रहने को राजी हुआ लेकिन कुछ ही दिन बाद गुलाब ने महिला के साथ मारपीट करके भगा दिया।
आखिरकार 26 मार्च 2019 को प्रार्थिया की रिपोर्ट पर गौरेला थाने में अपराध क्रमांक 104/2019 भादवि की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गुलाब सिंह भैना को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
इस संबंध में अधिकृत जानकारी के अनुसार आरोपी गुलाब सिंह पिता छन्नू लाल भैना निवासी नेवरीनवापारा थाना गौरेला का अपने ही गांव की एक युवती से वर्ष 2016 में परिचय के बाद प्यार का इजहार करता है। आरोपी गुलाब सिंह अप्रेल 2017 में पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी ने महिला को उसके घर छोड़ दिया, इश्क की आड़ में ये रिश्ता अक्सर बनता रहा। कुछ समय बाद महिला ने आरोपी गुलाब सिंह पर शादी का दबाव बनाया तो उसने महिला को भगाकर अपने घर ले आया लेकिन गुलाब सिंह के घर वालों को ये बात काफी नागवार गुजरी। गुलाब सिंह के घर वालो ने महिला को रखने से साफ़ इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी गुलाब सिंह महिला को लेकर सतोकपुर [हर्राटोला] लेकर चला गया। महिला के साथ हर्राटोला में करीब पांच माह साथ रहने के बाद आरोपी काम के बहाने उसे छोड़कर कहीं निकल गया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई, इस बात की भनक लगते ही गुलाब सिंह ने महिला का गर्भपात करवा दिया। महिला को गुलाब सिंह की नियत पर शक हुआ तो मामला गाँव की पंचायत में पहुँच गया। मामला पंचायत में पहुँचने के बाद गुलाब सिंह फिर से महिला के साथ रहने को राजी हुआ लेकिन कुछ ही दिन बाद गुलाब ने महिला के साथ मारपीट करके भगा दिया।
आखिरकार 26 मार्च 2019 को प्रार्थिया की रिपोर्ट पर गौरेला थाने में अपराध क्रमांक 104/2019 भादवि की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने 29 मार्च 2019 को गिरफतार किया। इस मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी गुलाब सिंह भैना को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।