TODAY छत्तीसगढ़ / बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी, करोड़ों के घोटाले और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में फंसे समुद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में बीते 28 जुलाई को मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
आरोपी समुद्र सिंह पिछले 7 महीने से रायपुर जेल में बंद है। गिरफ्तारी से पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। समुद्र सिंह पर आरोप है कि आबकारी आयुक्त रहने के दौरान समुद्र सिंह ने निजी शराब कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तत्कालीन भाजपा सरकार ने रिटायर होने के बाद समुद्र सिंह को संविदा पर नियुक्त कर लिया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
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दो साल पहले कांग्रेस नेता नितिन भंसाली ने समुद्र सिंह के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। जांच में शराब निर्माताओं को टैक्स में गलत तरीके से छूट देकर लाभ पहुंचाने और शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की की पुष्टि होने के बाद जेसीबी और ईओडब्ल्यू ने समुद्र सिंह के छत्तीसगढ़ और प्रदेश के बाहर के कई ठिकानों पर छापा मारा। इसमें 20 से ज्यादा मकान और बंगलों के दस्तावेज मिले। इसके अलावा अनूपपुर में 70 एकड़ का फार्म हाउस, पेट्रोल पंप और भारी मात्रा में नगदी बरामद की गई। इसके अलावा सौ करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मध्य प्रदेश, राजस्थान हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण के कुछ राज्यों में होने का पता चला। छापेमारी के बाद से फरार समुद्र सिंह को नवंबर 2020 में उसके बोरियाकला स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था।